अवमानक,खाद्य सामग्री,का संग्रहण,करन पर दो व्यापारियों,पर 01 लाख, से अधिक जुर्माना लगाया,
अवमानक खाद्य सामग्री का संग्रहण करन पर दो व्यापारियों पर 01 लाख से अधिक जुर्माना लगाया
आगर-मालवा, 07 नवम्बर/न्याय निर्णायक अधिकारी एवं कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के न्यायालय द्वारा अवमानक खाद्यान्न सामग्री का निर्माण एवं संग्रहण करने पर दो व्यापारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को निरीक्षण के बाद पैक दूध एवं घी का सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा था। जांच रिपोर्ट अनुसार पैक दूध का सैंपल मानक जबकि घी अवमानक पाया गया था ।विजय खमोरा दूध एवं घी के कारोबारी बैजनाथ आइस फैक्ट्री आगर पर अवमानक घी के निर्माण संग्रहण विक्रय के लिए 50000 रुपए तथा 01 नवंबर 2022 को सोनू बंजारा, लव बंजारा दूध डेयरी नलखेड़ा से जांच में लिया गया भैंस का दूध राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा भैंस का दूध अवमानक घोषित किए जाने से 50000 रुपए की अर्थदंड राशि से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि 15 दिन में चालान के माध्यम से लेखाशीर्ष 0210- 04- 104- 0754 में जमा करानी होगी। अधिरोपित जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने तक खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी। वसूली हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है