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करोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है।
इस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य बिहार में 16 से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है।
जिसके तहत संपूर्ण बिहार में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक टोटल लॉक डाउन कर दिया गया है
*ये जरूरी संस्थान खुले रहेंगे*
शहर में सभी जरूरी संस्थान खुला रखा गया है जैसे-सभी प्रकार के खाद्य सामाग्री वाले किराना दुकान,सब्जी दुकान,दूध,मांस – मछली,पुलिस,अग्निशमन सेवा, नर्सिंग होम,दवा दुकान,बीमा, टेलीफोन,इंटरनेट सेवा,प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय पटना उच्च न्यायालय के नए नियम अनुसार छूट दी जाएगी.
*ये सभी दुकानें बंद रहेंगी*
सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर बंद रहेगी,सोना-चांदी, बर्तन,कपड़ा,दुकान,प्लास्टिक दुकान,फर्नीचर,श्रृंगार दुकान साथ ही वे सभी दुकानें जो अनिवार्य सेवा के अंतर्गत नहीं आता है वह सारी दुकानें बंद रहेगी.
*कहीं आने जाने के लिए देना होगा प्रमाणं*
अगर आप अपने शहर से दूसरे जगह जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रमाण दिखाना होगा कि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं,
अगर आप कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो उसका टिकट दिखाना होगा लेकिन वाहन को ले जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है अगर आप किसी के साथ या कोई अन्य कार्य के लिए जा रहे तो आप अपना गाड़ी लेकर आ जा सकते हैं
*निर्माण कार्य चालू रहेगा*
लॉकडाउन में भारी वाहनों की परिचालन नहीं रहेगा लेकिन खाद्य सामग्री लाने वाले वाहन को रोक नहीं है रोजगार देने वाले सभी कार्यालय खुले रहेंगे जिससे प्रवासी मजदूरों को काम मिल सके इसके लिए सरकारी और प्राइवेट निर्माण कार्य चालू रहेंगे लोगों के पास जो भी घर बनवाने का सामान है उसका इस्तेमाल निर्माण कार्य के लिए कर सकते हैं।।