शाजापुर,एवं शुजालपुर, नगरीय, क्षेत्र रविवार, के दिन पूर्ण रूप, से बंद रहेंगे,

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शाजापुर,एवं शुजालपुर, नगरीय, क्षेत्र रविवार, के दिन पूर्ण रूप, से बंद रहेंगे,

आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध की अवधि में दुध की दुकाने प्रात: 06 बजे से प्रात: 10 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इस अवधि में आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हास्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु नियुक्त अमला (जो अतिआवश्यक सेवा प्रदाय हेतु नियुक्त है) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में अर्थात रविवार 02 अगस्त 2020 को शाजापुर एवं शुजालपुर की नगरीय सीमा में नश्ता पाईंट, भोजनालय, रेस्टोरंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। लोगों का घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।

शाजापुर,एवं शुजालपुर, नगरीय, क्षेत्र रविवार, के दिन पूर्ण रूप, से बंद रहेंगे,

इसके अतिरिक्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार शाजापुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में कोई भी धार्मिक कार्य, त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झाकी आदि स्थापित नहीं की जा सकेगी। जिला दण्डाधिकारी ने सभी लोगों से अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा, उपासना या नमाज करेंगे। साथ ही धार्मिक स्थलों पर फेस कव्हर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। जुलूस, जलसे, शादी समारोह, हाटबाजार, मेला, सीनेमाघर प्रतिबंधित रहेंगे। वाट़सएप्प, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया यूजर कोई भी ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जिसमें धार्मिक भावना भड़के एवं किसी सम्प्रदाय विशेष की भावना उद़वेलित हो, प्रसारित नहीं करेगा और किसी भी धर्म सम्प्रदाय के सबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी या चित्र फारवर्ड नही करेगे। सार्वजनिक स्थल पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्यस्थलों पर फेस कव्हर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानदारों को कम से कम 6 फीट की दूरी से ग्राहकों के बीच बनाए रखना सुनिश्चित करने तथा एक समय में दुकान में 5 से ज्यादा ग्राहक नही रहने देने के लिए भी आदेशित किया गया है।

आदेश का उल्लघन करने वालों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना_वायरस कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरीय क्षेत्र शाजापुर एवं शुजालपुर को रविवार 02 अगस्त 2020 को संपूर्ण रूप से बंद रखने के प्रतिबंधात्मक आदेश दिए है।

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