10 जून, से सभी, दुकानें, प्रातः 06 बजे से सायं, 06 बजे तक खोली, जा सकेगी,

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10 जून, से सभी, दुकानें, प्रातः 06 बजे से सायं, 06 बजे तक खोली, जा सकेगी

जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेष जारी
आगर-मालवा, 09 जून/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवधेष शर्मा ने आगर-मालवा जिले के समस्त दुकानें प्रातः 06ः00 बजे से सायं 06ः00 बजे खोलने की अनुमति प्रदान की है।
विदित हो कि कार्यालय कलेक्टर द्वारा 30 मई को जारी आदेष में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों की कंडिका-1 में समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रात 06ः00 बजे से सायं 07ः00 तक 50 प्रतिषत खुले रहने का आदेष जारी किया था। जिला दण्डाधिकारी ने जिले में कोरोना संक्रमण में कमी एवं ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन समितियों की अनुषंसा तथा जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय अनुसार पूर्व आदेष की कंडिका-01 में संषोधन करते हुए सभी दुकानदारों एवं उनके कर्मचारियों को यथासंभव कोविड-19 का टीका लगाने, सोषल डिस्टेंस एवं कोरोना के समस्त प्रोटोकॉल के पालन करने की शर्त पर सभी दुकाने खोलने की अनुमति संबंधी आदेष जारी किया है। दूध एवं डेयरी से संबंधित उत्पाद के विक्रय एवं वितरण आदि की अनुमति रात्रि 08ः00 बजे तक रहेगी। रविवार कफ््र्यू एवं समस्त आदेष यथावत रहेंगे। आदेष 10 जून से जिले में प्रभावषील होगा।

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