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जिला मुख्यालय राजगढ़ विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उलल्घंन करने वाले पर की कार्यवाही* *बिजली के पोल पर अवैध रूप से पार्टी के चुनाव चिन्ह की झंडिया लगाकर प्रचार प्रसार करने के दौरान झंडियों को जप्त कर की गई कार्यवाही* जिले में विधानसभा चुनाव वर्ष - 2023 के आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत जिले में चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशा का पालन करने हेतू समस्त विभाग एवं आमजनों को निर्देशित किया गया है, जिला पुलिस कप्तान राजगढ़ के द्वारा चुनाव आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतू सख्त निर्देश दिये गये हैं । जिसके अंतर्गत लगातार चैकिंग करने हेतू निर्देशित किया गया है पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री डी के शर्मा के मार्गदर्शन में दिनाकं 03.11.2023 को थाना प्रभारी छापीहेड़ा निरीक्षक राजेंद्र सिंह ठाकुर एवं उनकी टीम के द्वारा संडावता कस्बा चैकिंग के दौरान चौकी संडावता के पास लगे सोलर पैनल के खंबे से लेकर हर्ष हार्डवेयर दुकान के पहले तक लगे शासकीय बिजली के खंभे तक एक लंबी माला बंधी हुई थी जिसमें पार्टी के चुनाव चिन्ह की झंडिया लगी थी उक्त झंडियों की माला किसने और कब लगाई इस बारे में आसपास के लोगों से पूछते अनभिज्ञता जाहिर की बाद एफएसटी दल क्रमांक 03 विधानसभा विधानसभा क्रमांक 164 सारंगपुर में कार्यरत थाना छापीहेड़ा के समक्ष पंचान उक्त माला का फोटो लिया गया फोटो लेने के बाद उक्त झंडियों की माला को उतार कर आरक्षक श्याम मोरे एवं ग्राम बरखेड़ा खुर्रम के चौकीदार देवनारायण भिलाला के समक्ष जप्त किया जाकर जप्ती पंचनामा तैयार किया अज्ञात व्यक्ति द्वारा शासकीय संपत्ति बिजली के खंभे पर बिना अनुमति चुनाव चिन्ह का प्रचार किया गया है जो कि उक्त अज्ञात व्यक्ति का कृत्य अपराध मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 धारा 3 का पाया जाने से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना छापीहेड़ा में अपराध धारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी छापीहेड़ा श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर एवं उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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