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नेशनल लोक अदालत में निपटे कई मामले हुआ समझौतों से निराकरण
आगर – मालवा, 09 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आज 09 मार्च (शनिवार) को जिला मुख्यालय आगर तथा तहसील सुसनेर एवं नलखेड़ा न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह के मार्गदर्शन में किया गया।

जिला मुख्यालय पर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह ने महात्मा गांधी एवं मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर श्री प्रदीप दुबे प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश आगर, न्यायाधीश सुश्री श्वेता चौहान, भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, सुश्री चाहना शर्मा एवं जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्तागण उपस्थित थे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कुशवाह द्वारा नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु लोक अदालत के लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि लोक अदालत में राजीनामा होने पर कोर्ट फीस की वापसी, न्यायालय प्रक्रिया में लगने वाले समय एवं धन की बचत तथा आपसी कटुता का अंत हो जाता है, साथ ही उपस्थित अधिवक्तागण को न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणो में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराए जाने हेतु सहयोग की अपेक्षा की। लोक अदालत में सभी शमनीय आपराधिक मामले, दीवानी मामले, चैक अनादरण, मोटर दुर्घटना क्लेम, भरण पोषण, घरेलू हिंसा आदि के लंबित प्रकरण तथा प्री लिटिगेशन प्रकरण में बैंक रिकवरी, विद्युत बकाया राशि के प्रकरण रखे गए थे जिनका निराकरण सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला आगर मालवा एवं तहसील न्यायालय सुसनेर एवं नलखेड़ा के लिए गठित कुल 06 खण्डपीठ के पीठासीन अधिकारियों के द्वारा किया गया।
