सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा धारा 144 के तहत् आदेश जारी

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।। समाचार।।
लोकसभा  निर्वाचन-2024
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश प्रतिबंधित

जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा धारा 144 के तहत् आदेश जारी

             आगर-मालवा, 16 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने लोकसभा  निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के कल्याण एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण प्रतिबंधित किया है।
        जारी आदेशानुसार सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत जाति एवं वर्ग के मध्यसंघर्ष बढ़ाने, नस्लीय भेदभाव या जातिगत घृणा फैलाने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष एवं वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक संदेश, छायाचित्र, ध्वनि संदेश एवं चलचित्र का प्रसारण व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्वीटर इत्यादि सोशल साईट्स पर अग्रेषित, पोस्ट करने तथा कमेंट एवं क्रॉस कमेंट करना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 16 मार्च से प्रभावशील होकर 06 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी।

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