वित्तीय अनियमितता बरतनें पर पंचायत सचिव संजयसिंह सोलंकी निलंबित

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वित्तीय अनियमितता बरतनें पर पंचायत सचिव संजयसिंह सोलंकी निलंबित
आगर-मालवा, 08 जुलाई/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती हरसिमरनप्रीत कौर ने वित्तीय अनियमितता एवं गंभीर अनुशासनहीनता बरतने पर तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बापचा संजयसिंह सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेशानुसार तत्कालीन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बापचा संजयसिंह सौलंकी (वर्तमान सचिव ग्राम पिपलिया चाचा) द्वारा ठेल टंकी निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण कार्यां के मूल्यांकन से अधिक राशि का आहरण किया गया। उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) क्रमांक-443, के नियम 7 के वित्तीय अनियमितता एवं गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आने पर पंचायत सचिव श्री सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, निलंबन अवधि में इन्हें शासन नियमानुसार वेतन भत्ते की पात्रता होगी तथा मुख्यालय जनपद पंचायत बड़ौद होगा।

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