*ईसाई बन जाओ… नौकरी के साथ हर महीने 20 हजार रुपए भी लो… अब खाएंगे जेल की हवा…*
आए दिन धर्म परिवर्तन के मामले सुर्खियों में बने रहते हैं… अब इस तरह के प्रकरण में तगड़े जुर्माने के साथ जेल भी भेजा गया है… मामला मध्यप्रदेश के सागर जिले से सामने आया है… यहां कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश साक्ष्य-सबूत व गवाहों के आधार पर मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 व सहपठित धारा 5 के तहत सजा व जुर्माने से दंडित किया है… मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक रमन कुमार जारोलिया ने मीडिया को बताया कि धर्मांतरण के केस में सजा व अधिकतम जुर्माने का सागर में संभवत: यह पहला मामला है… 40 वर्षीय आरोपी रमेश मसीह और उसकी पत्नी सखी निवासी विवेक नगर भैंसा थाना कैंट पर आरोप है कि दोनों ने 18 अक्टूबर 2021 उसके पूर्व भैंसा में फरियादी अभिषेक को ईसाई धर्म अपनाने पर नौकरी व 20 हजार रुपए प्रतिमाह देने और ईसाई धर्म स्वीकार न करने पर उसकी पत्नी को फरियादी के साथ न भेजने का दबाव बना रहे थे… कोर्ट ने अभिषेक की पत्नी को भी प्रोत्साहित कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करने के मामले को सही ठहराया… अब धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने वाली दम्पति को 25-25 हजार रुपए से दंडित तो किया ही, वहीं दोनों को दो-दो साल जेल में अलग रहना होगा..!