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संत रविदास स्वरोजगार योजना
आगर-मालवा, -27 जून/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएं जाने हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित है।
पात्रता
योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)। आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)। आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा। सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा। योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
वित्तीय सहायता
उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए, सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए,ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदक ऑनलाईन samast mponline.gov.in के माध्यम से ऋण हेतु आवेदक का 8वीं पास उत्तीर्ण की अंकसूची जाति/आय/निवासी प्रमाण पत्र/राशनकार्ड आधारकार्ड पेनकार्ड कोटेशन योजना के प्रपत्र लेकर ऑन लाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते है । आवेदक ऑनलाईन samast mponline.gov.in के माध्यम से कर सकतें है । अधिक जानकारी के लिये कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्र.126 में सम्पर्क कर सकते है ।