अर्द्धशासकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकायों के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

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लोकसभा निर्वाचन-2024
अर्द्धशासकीय उपक्रम एवं स्थानीय निकायों के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध
आगर-मालवा,16 मार्च/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने लोकसभा  निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया संपन्न होने तक स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओ एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं के वाहनों का उपयोग संस्थाओ के अशासकीय पदाधिकारियों के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। इन वाहनों  में  वे भी शामिल है जो किराये पर लगाये गए है। कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए है कि वे प्रति सप्ताह वाहन के उपयोग की जानकारी कलेक्टर कार्यालय में  लागबुक सहित प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
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